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विजय शेखर शर्मा ने Paytm Payments Bank के बोर्ड से दिया इस्तीफा

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए बोर्ड सदस्य श्रीनिवासन श्रीधर, देबेंद्रनाथ सारंगी, अशोक कुमार गर्ग और रजनी सेखरी सिब्बल हैं.

विजय शेखर शर्मा ने Paytm Payments Bank के बोर्ड से दिया इस्तीफा

Tuesday February 27, 2024 , 2 min Read

विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Ltd - PPBL) के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है और अब वह इसके पार्ट-टाइम नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं रहेंगे क्योंकि संकटग्रस्त बैंक ने अपने निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया है.

फिनटेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में बताया, "कंपनी को अलग से सूचित किया गया है कि विजय शेखर शर्मा ने भी इस परिवर्तन को सक्षम करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है. पीपीबीएल ने हमें सूचित किया है कि वे एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेंगे."

नवगठित बोर्ड के लिए, पीपीबीएल ने केवल स्वतंत्र और कार्यकारी निदेशकों को चुना है.

नए बोर्ड सदस्य श्रीनिवासन श्रीधर, देबेंद्रनाथ सारंगी, अशोक कुमार गर्ग और रजनी सेखरी सिब्बल हैं.

श्रीधर ने एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल हाउसिंग बैंक समेत अन्य की अध्यक्षता की है. सारंगी एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में कई कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. सिब्बल भी एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया. गर्ग ने बैंक ऑफ बड़ौदा के भीतर विभिन्न वरिष्ठ पदों पर काम किया है, जिसमें पूर्णकालिक निदेशक, अमेरिकी परिचालन के मुख्य कार्यकारी और बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) के प्रबंध निदेशक शामिल हैं.

vijay-shekhar-sharma-steps-down-from-paytm-payments-bank-board

इनके अलावा, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पंजाब एंड सिंध बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक अरविंद कुमार जैन और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ सुरिंदर चावला हैं.

चावला ने फाइलिंग में कहा, "उनकी विशिष्ट विशेषज्ञता हमारी शासन संरचनाओं और परिचालन मानकों को बढ़ाने, अनुपालन और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति हमारे समर्पण को और मजबूत करने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण होगी."

जनवरी में, आरबीआई ने पीपीबीएल को "लगातार गैर-अनुपालन" और "निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं" के कारण 29 फरवरी, 2024 से नई जमा स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया. बाद में समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई.

(Translated by: रविकांत पारीक)